Varanasi : श्रावण मास में आस्था और श्रद्धा का माहौल बनाए रखने के लिए वाराणसी नगर निगम (Varanasi Nagar Nigam) ने एक अहम फैसला लिया है। सावन महीने (Sawan 2025) के दौरान पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट, मुर्गा और मछली की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
Sawan 2025 : विश्वनाथ मंदिर के आसपास पहले से लागू है रोक
काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में पहले से ही मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगी हुई है। इस क्षेत्र में नगर निगम ने मीट विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं और अब तक 50 से ज्यादा दुकानों को बंद कराया जा चुका है। यह नियम महाकुंभ के दौरान लागू किया गया था, जिसे अब भी बरकरार रखा गया है।
मीट-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में पार्षद हनुमान प्रसाद ने यह प्रस्ताव रखा कि श्रावण मास के दौरान पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में मीट और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहें। इस पर महापौर अशोक तिवारी ने सहमति जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए।
आदेश का उल्लंघन करने पर दर्ज होगी FIR
पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल ने जानकारी दी कि यदि कोई दुकानदार नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे सावन माह तक नगर क्षेत्र में कहीं भी ऐसी दुकानें न खुलें।










