फायरिंग केस में खान सर को अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक; 30 जून को होगी अगली सुनवाई

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पटना में चर्चित फायरिंग मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत मिली है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। इस दौरान पुलिस की ओर से मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई।

आज ही बहस की मांग, अभियोजन पक्ष ने किया विरोध

सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने अदालत से कहा कि मामले में बार-बार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए अंतरिम जमानत पर आज ही विस्तृत बहस कर निर्णय लिया जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जून निर्धारित कर दी।

बॉडीगार्ड की जमानत पर भी होगी सुनवाई

फायरिंग मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी।

क्या है मामला?

पटना पुलिस ने फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह मामला केजीएस और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें खान सर के दोनों बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए थे। पुलिस पूछताछ में दोनों बॉडीगार्ड ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने फैसल खान के कहने पर फायरिंग की थी। उनका दावा था कि खान सर ने उनसे कहा था कि फायर करो, बाकी जो होगा वह देख लेंगे।

हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद खान सर ने अपने बचाव में कहा था कि फायरिंग आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में की गई थी।

अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत अंतरिम जमानत और मामले की आगे की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।

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Author: News Rastra

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