कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला: भोला जायसवाल की ₹30.52 करोड़ की संपत्ति जब्त, पुलिस की कार्रवाई और तेज

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वाराणसी। कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सोनभद्र पुलिस की कार्रवाई के बाद अब रोहनिया पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 करोड़ 52 लाख 26 हजार 944 रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है।

रोहनिया पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) (सफेमा) के तहत की। एसआईटी जांच में यह सामने आया कि भोला जायसवाल और उसके बेटे ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की थी। इससे पहले भी सोनभद्र पुलिस भोला जायसवाल की 28.50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

पुलिस के अनुसार, आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट निवासी भोला जायसवाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि बरामद की गई फैंसाडील कफ सिरप एबॉट कंपनी द्वारा अभियुक्त को बेची गई थी, जिसका प्रमाण कंपनी की रिपोर्ट से मिला है।

एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि भोला जायसवाल और उसके संगठित गिरोह ने बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी कर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति खड़ी की। जब्त संपत्तियों में बैंक खातों में जमा धनराशि, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और वाराणसी के पॉश इलाकों में स्थित कीमती मकान शामिल हैं।

फिलहाल सोनभद्र जेल में बंद भोला जायसवाल के खिलाफ वारंट-बी जारी कर दिया गया है। साथ ही आरोपी और उसके परिजनों के ठिकानों पर नोटिस चस्पा कराए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज की जाएगी।

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Author: News Rastra

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