वाराणसी। नई सड़क से चौक वाया दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण परियोजना के तहत बुधवार को किसी भी नए भवन का ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से प्रभावित दुकानदारों और चिह्नित मकानों के स्वामियों को दो दिन की अंतिम मोहलत दी गई। मुनादी के जरिए स्पष्ट किया गया कि सभी संबंधित लोग 16 जनवरी से पहले अपने मकान और दुकानें खाली कर दें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दालमंडी मार्ग को 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसी क्रम में भवनों की रजिस्ट्री कराकर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 21 भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने कुल 24 अवैध मकानों को चिह्नित किया है। इनमें से कुछ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है।
बुधवार को श्रमिकों के अवकाश पर रहने के कारण केवल उसी मकान को तोड़ा गया, जहां पहले से कार्रवाई चल रही थी। शेष भवनों को लेकर प्रशासन ने मुनादी कराई। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में 14 मकानों के नंबरों की घोषणा की गई।
जिन मकानों को खाली करने का निर्देश दिया गया है, उनमें सीके 67/01, सीके 43/167, सीके 43/167-ए, सीके 43/170, सीके 43/153, सीके 43/188, सीके 43/171, सीके 43/175, सीके 42/97, सीके 43/172, सीके 43/183, सीके 43/184, सीके 43/185 और सीके 43/78 शामिल हैं।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि 16 जनवरी तक इन मकानों को खाली नहीं किया गया तो वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मुनादी के दौरान वीडीए की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।










