लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने दोपहिया वाहनों से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब प्रदेश में कोई भी नया दोपहिया वाहन खरीदने पर ग्राहक को दो आईएसआई मार्क वाले हेलमेट देना अनिवार्य होगा। एक हेलमेट वाहन चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाली सवारी यानी पिलियन राइडर के लिए होगा। बिना दो हेलमेट दिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहिया वाहन चालकों और पिलियन राइडर द्वारा हेलमेट न पहनना सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और मौत का बड़ा कारण बन रहा है। उच्चतम न्यायालय और रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट में भी इस पर चिंता जताई जा चुकी है। विभाग का मानना है कि इस नियम से हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिलेगा और जानलेवा हादसों में कमी आएगी।
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
यदि वाहन चालक या पिलियन राइडर बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-डी के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।
यह फैसला केंद्र सरकार के प्रस्तावित सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप है, जिसमें नए दोपहिया वाहनों के साथ दो हेलमेट और ABS सिस्टम अनिवार्य करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में इसे सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी डीलरों और आरटीओ कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
सड़क सुरक्षा के लिहाज से यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक










