बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
किन धाराओं में लगे हैं आरोप?
कोर्ट ने आरोपियों पर IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए हैं। इनमें से भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर लागू की गई हैं, क्योंकि उस वक्त वे केंद्र सरकार में मंत्री पद पर थे और अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में फंसे हैं।
लालू परिवार ने कहा- “हम निर्दोष हैं”
सुनवाई के दौरान जब अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या वे अपराध स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि वे निर्दोष हैं और मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी ने भी अदालत में कहा कि यह गलत केस है और इसमें सच्चाई नहीं है।
कोर्ट ने कहा- लालू परिवार को मिला फायदा
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस पूरे घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। अदालत ने यह भी माना कि इस घोटाले से लालू परिवार को आर्थिक लाभ हुआ। आरोप है कि होटल कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि “quid pro quo” यानी “लेन-देन के सीधे सबूत” इस शुरुआती चरण में साफ तौर पर नहीं दिख रहे हैं।
व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे लालू यादव
लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद थे। वे 12 अक्टूबर (रविवार) को ही दिल्ली पहुंच गए थे और मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं।
CBI ने क्या लगाए थे आरोप?
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच एक साजिश के तहत पुरी और रांची के BNR होटलों को पहले IRCTC को सौंपा गया और बाद में उनका संचालन बिहार की सुझाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। एजेंसी का आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी की गई और होटल देने की शर्तों में बदलाव कर कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
इस मामले में लालू यादव के अलावा IRCTC के तत्कालीन अधिकारी वी.के. अस्थाना, आर.के. गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर तथा विनय कोचर का नाम भी चार्जशीट में शामिल है।










