अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए आव्रजन नियमों को और कड़ा कर दिया है। मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सात देशों और फिलिस्तीनियों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया, जबकि 15 अन्य देशों के नागरिकों के लिए आंशिक प्रवेश पाबंदियां लागू की गई हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका द्वारा ट्रैवल बैन या एंट्री रेस्ट्रिक्शन झेलने वाले देशों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है।
1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम
व्हाइट हाउस की फैक्ट-शीट के अनुसार, यह विस्तारित यात्रा प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। प्रशासन का कहना है कि कमजोर वीजा जांच प्रणाली, अधिक वीजा ओवरस्टे दर और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए यह कदम जरूरी था।
इन 7 देशों पर लगा पूर्ण ट्रैवल बैन
नए आदेश के तहत बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया पर पूरी तरह यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले फिलिस्तीनियों को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है।
इसके अलावा लाओस और सिएरा लियोन पर पहले से लागू आंशिक पाबंदियों को बढ़ाकर अब पूर्ण ट्रैवल बैन कर दिया गया है।
15 देशों पर आंशिक एंट्री रेस्ट्रिक्शन
ट्रंप प्रशासन ने अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोट डी’आईवोर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के नागरिकों पर आंशिक प्रवेश प्रतिबंध लगाए हैं।
वहीं बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला पर पहले से लागू आंशिक पाबंदियां जारी रहेंगी। इस बीच तुर्कमेनिस्तान को आंशिक राहत दी गई है, जहां के नागरिकों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा पर लगी रोक हटा ली गई है।
पहले से इन 12 देशों पर है प्रतिबंध
अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लागू कर चुका है।
सुरक्षा घटनाओं के बाद बढ़ाई गई सख्ती
व्हाइट हाउस के मुताबिक, हालिया सुरक्षा घटनाओं ने इस फैसले को और मजबूती दी है। 26 नवंबर को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के दो जवानों की हत्या हुई थी, जिसमें आरोपी अफगान नागरिक था। वहीं 13 दिसंबर को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिए की मौत हुई थी।
किन लोगों को मिलेगी छूट
नई उद्घोषणा में ग्रीन कार्ड धारकों, मौजूदा वीजा होल्डर्स, राजनयिकों, खिलाड़ियों और उन लोगों को छूट दी गई है, जिनका अमेरिका में प्रवेश राष्ट्रीय हित में माना जाएगा। इसके अलावा, केस-बाय-केस वेवर की व्यवस्था भी जारी रहेगी, हालांकि परिवार-आधारित वीजा छूट को सीमित कर दिया गया है।










