उन्नाव रेप केस में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, सख्त शर्तें लागू

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नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए और निष्कासित भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने उनकी अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है, लेकिन जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी तय की हैं।

अदालत के आदेश के अनुसार, कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और वे पीड़िता या उसके परिजनों के निवास स्थान से पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें किसी भी गवाह से संपर्क करने या मामले को प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने उनसे भारी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया है।

हालांकि, इस जमानत के बावजूद सेंगर की रिहाई फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है और वह मामला भी अदालत में विचाराधीन है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी चर्चा में है और आने वाले समय में इसकी कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।

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Author: News Rastra

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