चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- नहीं का मतलब नहीं…

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नई दिल्ली। Delhi High Court ने बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav के खिलाफ चल रहे चेक बाउंस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान कोर्ट ने अभिनेता के बदलते रुख पर नाराजगी भी जताई।

यह मामला Murli Projects Private Limited की ओर से दायर किया गया है, जिसमें अभिनेता पर करोड़ों रुपये के भुगतान में चूक का आरोप है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस Swarna Kanta Sharma ने राजपाल यादव और उनके वकील की दलीलों में विरोधाभास पर कड़ी आपत्ति जताई।

कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई भुगतान करने को तैयार है, तो उसे तुरंत भुगतान करना चाहिए—बार-बार समय मांगने का कोई औचित्य नहीं है।

जब अभिनेता ने 6 करोड़ रुपये चुकाने के लिए 30 दिन का समय मांगा, तो कोर्ट ने दो टूक जवाब दिया—“नहीं का मतलब नहीं”, और समय देने से इनकार कर दिया।

पहले भी हो चुकी है सजा

इससे पहले मई 2024 में एक निचली अदालत ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात सामने आई थी।

मामले को सुलझाने के लिए इसे मेडिएशन सेंटर भी भेजा गया, लेकिन कई मौके मिलने के बावजूद तय रकम का भुगतान नहीं किया गया।

भुगतान को लेकर लगातार विवाद

कोर्ट ने पहले अभिनेता को करीब 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में जमा करने की अनुमति दी थी, लेकिन यह राशि भी समय पर जमा नहीं कराई गई।

इसके बाद फरवरी 2026 में कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया, जिसके बाद राजपाल यादव को कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा।

बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें अंतरिम राहत मिल गई थी।

अभी भी करोड़ों रुपये बकाया

शिकायतकर्ता कंपनी के मुताबिक, अभिनेता पर अभी भी करीब 7.75 करोड़ रुपये बकाया हैं। कंपनी के वकील ने कोर्ट में कहा कि जेल की सजा काट लेने से आर्थिक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। यह मामला Negotiable Instruments Act Section 138 के तहत दर्ज किया गया है।

समझौते की कोशिश भी बेनतीजा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते का विकल्प भी सुझाया। कंपनी की ओर से कहा गया कि अगर 6 करोड़ रुपये दिए जाते हैं तो समझौते पर विचार किया जा सकता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए राजपाल यादव ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही, लेकिन समय सीमा पर सहमति नहीं बन सकी।

अब फैसले का इंतजार

आखिरकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजर कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी है, जो तय करेगा कि अभिनेता को बकाया राशि चुकानी होगी या आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी।

News Rastra
Author: News Rastra

Leave a Comment

और पढ़ें