नई दिल्ली। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्नेक वेनम (सांप के ज़हर) से जुड़ी रेव पार्टी मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कर रही थी। एल्विश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
क्या है मामला?
एल्विश यादव पर आरोप है कि वे एक रेव पार्टी में शामिल थे, जिसमें विदेशी मेहमानों के बीच सांप का ज़हर और अन्य नशे की चीज़ों का सेवन किया गया। इस केस में एल्विश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उन्होंने इस चार्जशीट और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इससे पहले, मई 2025 में एल्विश यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने समन और चार्जशीट को रद्द करने की अपील की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले की विधि सम्मत जांच जरूरी है।
वकील की दलीलें
एल्विश यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि,
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यादव और सह-आरोपियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया है।
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उनके पास से कोई सांप, ड्रग्स या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।
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शिकायतकर्ता ने खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताया, जबकि उसके पास इस पद की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है।
इसके साथ ही वकील ने बताया कि एल्विश यादव एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कई टीवी रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं। उनके नाम का उल्लेख होने से मीडिया में भारी चर्चा हुई, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आगे की सुनवाई के दौरान फैसला होगा कि एल्विश यादव के खिलाफ मामला ट्रायल तक जाएगा या नहीं।










