Sambhal Violence : इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत, चार्जशीट पर लगी रोक

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Sambhal Violence : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने उस चार्जशीट पर भी रोक लगा दी है जिसमें सांसद बर्क को आरोपी बनाया गया था।

सपा सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इक़बाल अहमद ने कोर्ट में पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की तरफ़ से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। याचिका के माध्यम से सांसद ने हिंसा केस में दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी है।

क्या है मामला?

बीते साल 24 नवंबर 2024 को संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था। उसी दौरान भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, कई वाहन जला दिए गए थे और पुलिसकर्मियों पर हमले हुए थे।

इस घटना के बाद कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं — जिनमें 7 पुलिस और 5 स्थानीय लोगों की ओर से की गई थीं। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई, जिसने जून 2025 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी लोगों ने हिंसा की साजिश रची और पुलिस कार्य में बाधा डाली। इसी के खिलाफ सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

क्या कहा हाईकोर्ट ने?


हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने चार्जशीट और ट्रायल की प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक होल्ड कर दिया है।

Ankita Yadav
Author: Ankita Yadav

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