संभल: बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर ₹1.35 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम संभल की अदालत ने 250 दिन की सुनवाई के बाद की। मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब संभल हिंसा के बाद सांसद के आवास का निर्माण चर्चा में रहा।
मामला और नोटिस
नियत प्राधिकारी/एसडीएम विनियमित क्षेत्र की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि सांसद ने बिना अनुमति और नक्शा पास कराए नया निर्माण कराया, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 का उल्लंघन है।
जुर्माना और शर्तें
एसडीएम एवं नियत प्राधिकारी विकासचंद्र के अनुसार:
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बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर ₹5,707 का शमन शुल्क
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निर्माण बंद न करने और इसकी सूचना न देने पर ₹10,000 का जुर्माना
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साथ ही नोटिस से निर्णय तक ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से ₹1.25 लाख
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कुल जुर्माना: ₹1,35,707
अवैध निर्माण हटाने का आदेश
सांसद को 30 दिन के भीतर शमन मानचित्र में बताए गए फ्रंट सैटबैक, दीवार, कॉलम, छत और अन्य अवैध निर्माण खुद हटाने का निर्देश दिया गया है। यदि तय समय में ऐसा न किया गया, तो निर्माण को अवैध मानकर धारा-10 के तहत तुरंत ध्वस्त किया जाएगा।










