RBI का बड़ा फैसला: अब चेक क्लीयरेंस कुछ घंटों में, 4 अक्टूबर से लागू होगा नया सिस्टम

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक जमा करने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत दी है। यह बदलाव खासकर उन लोगों और कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो अक्सर चेक के जरिए लेन-देन करते हैं। अब चेक से भुगतान मिलने में 2-3 दिन तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसे कुछ ही घंटों में खाते में पहुंच जाएंगे।

तेजी आएगी चेक क्लीयरेंस में

RBI 4 अक्टूबर 2025 से “Continuous Clearing and Settlement on Realisation” नामक नया सिस्टम शुरू कर रहा है। इसके तहत चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में अब तक चलने वाला T+1 (अगले वर्किंग डे) या 2-3 दिन का इंतजार खत्म हो जाएगा। सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बैंक में जमा किए गए चेक स्कैन होकर तुरंत क्लीयरिंग हाउस भेजे जाएंगे और उसी दिन प्रोसेस हो जाएंगे।

दो चरणों में लागू होंगे नए नियम

यह बदलाव दो चरणों में लागू होगा—

  • पहला चरण (4 अक्टूबर 2025): बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक की पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिफिकेशन करनी होगी। समय पर वेरिफिकेशन न होने पर चेक को स्वीकृत मानकर सेटलमेंट में शामिल किया जाएगा।

  • दूसरा चरण (3 जनवरी 2026): वेरिफिकेशन की समयसीमा घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए, सुबह 10 से 11 बजे तक जमा चेक की वेरिफिकेशन दोपहर 2 बजे तक पूरी करनी होगी।

तुरंत मिलेगा पेमेंट

सेटलमेंट पूरा होने के बाद क्लीयरिंग हाउस बैंक को कंफर्मेशन भेजेगा और एक घंटे के भीतर ग्राहक के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य सेटलमेंट रिस्क घटाना, प्रोसेस को तेज करना और ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव देना है।

Ankita Yadav
Author: Ankita Yadav

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